बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। बुधवार को एक दिन में पूरे राज्य के अलग-अलग जिलों से 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। इनमें से 200 से भी ज्यादा केस सिर्फ पटना के हैं। पटना के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में 10 से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन (complete lockdown) लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
DM कुमार रवि ने 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश बुधवार शाम को जारी किया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान हॉस्पिटल, बैंक, बीमा ऑफिस और एटीएम को इस से बाहर रखा गया है। उनकी सेवाएं पहले की तरह की जारी रहेंगी। बता दें, राजधानी पटना में बुधवार को रिकॉर्ड 237 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। जिसके बाद पटना में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है।
लॉकडाउन के चलते जिले के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानें एक दिन में दो चरणों में खोलने की इजाजत दी गई है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान फल सब्ज़ी, मांस-मछली की दुकानें सुबह 6 से सुबह के 10 बचे तक खुलेंगी और फिर बंद हो जाएंगी। इसके बाद दुकानें शाम 4 से 7 तक ही खुलेंगी।
कोरोना के संक्रमण को रोकने लिए गुरुवार से 4 दिनों तक आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 9 जुलाई की सुबह 6 बजे से 13 जुलाई की सुबह 6 बजे तक भागलपुर नगर निगम क्षेत्र, सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र और नगर पंचायत कहलगांव और नवगछिया के क्षेत्र में आम गतिविधियां बंद रहेंगी। DM की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।