MP व्यापम घोटालाः 30 दोषियों को 7-7 साल की सजा का ऐलान

व्यापम का पहले नाम ‘व्यावसायिक परीक्षा मंडल‘ था। जो अब बदलकर ‘प्रफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड’ किया जा चुका है। इसकी शुरूआत जनवरी 1970 में थी। इससे पहले इसे प्री-मेडिकल टेस्ट बोर्ड के नाम से जाना जाता था।

मध्य प्रदेश में 2013 के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई अदालत ने आज दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। 31 दोषियों में 30 को सात-सात साल की जबकि एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इन 31 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष आदालत ने 21 नवंबर को दोषी ठहराया था।

इस मामले में सीबीआई ने 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिसकी गवाही 2014 में शुरू हुई थी। वहीँ सभी आरोपी जमानत पर थे। फैसला आने के बाद इन्हें हिरासत में भेज दिया गया। 2013 के पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल उम्मीदवार, दलाल और उम्मीदवारों की जगह परीक्षा में बैठने वालों को कोर्ट ने दोषी माना था।

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